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6 माह इंतजार किए बगैर तलाक हो सकता है मंजूर, SC की अहम टिप्पणी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Tribune India

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर अहम टिप्पणी की। जस्टिस एस के कौल की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने कहा कि अगर रिश्तों की दरार खत्म नहीं होती तो साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे में कोई शादी 6 महीने पहले भी खत्म की जा सकती है। ऐसे में कोर्ट अनुच्छेद 143 के तहत पति-पत्नी की आपसी सहमति से उनकी शादी को खत्म कर सकता है।