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राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग खारिज

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: News18

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह राजस्थानी भाषा को आधिकारिक भाषाओं वाली संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विधायिका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और विधायिका ही इस पर कोई कदम उठा सकती है।