दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, पोशाक या किसी अंग के रूप में टिप्पणी सेक्सुअली श्रेणी में नहीं
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने महिला की एक याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने कहा कि पोशाक या किसी अंग के रूप में टिप्पणी सेक्सुअली श्रेणी में नहीं आएगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, हावभाव या किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया गया कार्य) के तहत एक पुरुष को आरोपमुक्त करने के खिलाफ एक महिला की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की है.