दूसरे शहरों के मरीजों को इलाज़ देने से मना नहीं कर सकते दिल्ली के अस्पताल: दिल्ली हाईकोर्ट
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Economic Times
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दूसरे शहरों के मरीजों को भी इलाज़ मिलना चाहिए। बिहार के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अस्पताल बाहर से आने वालों को इलाज से इनकार नहीं कर सकते। याचिका में आरोप लगाया गया कि दिल्ली के सरकारी लोक नायक अस्पताल ने केवल दिल्ली निवासियों को ही मुफ्त एमआरआई परीक्षण की सुविधा प्रदान की।