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दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला को दी 23 हफ्ते के गर्भपात की अनुमति

Shortpedia

Content Team
Image Credit: newsbyte

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक 31 वर्षीय महिला को 23 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दे दी है। महिला ने कोर्ट में याचिका दायर कर रहा था कि वो अपने पति से अलग हो गई है, इसलिए उसके बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। महिला की याचिका पर कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के गठन करने का आदेश देते हुए गर्भपात के सुरक्षित होने या न होने की रिपोर्ट मांगी थी।