दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को अदालत ने जमानत देने से किया इनकार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: opindia
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज की। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दंगे आरोपियों द्वारा रची गई पूर्व नियोजित साजिश थी। दूसरी तरफ खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने दलील दी थी कि कई लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध किया और विरोध प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष था लेकिन आरोप-पत्र सांप्रदायिक था।