कोर्ट ने क्वींसलैंड में सिख छात्रों को स्कूल में कृपाण ले जाने की इजाजत दी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने स्कूल परिसर में सिख छात्रों के कृपाण पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया। क्वींसलैंड की प्रमुख अदालत ने कमलजीत कौर अठवाल की याचिका की यह फैसला सुनाया। जिसमें उन्होंने पिछले साल राज्य सरकार के फैसले को चुनैती दी थी। याचिका में दावा किया गया था कि प्रतिबंध कृपाण के साथ भेदभाव करता है।