कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर्स की नौकरी कैंसिल की
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Live Law
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36 हजार प्राइमरी स्कूल टीचर की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को 3 महीने में नई भर्तियां करने को कहा। कोर्ट ने निर्देश दिया, 'सभी 36 हजार उम्मीदवार जो प्राथमिक शिक्षकों के पद पर बोर्ड द्वारा आयोजित 2016 की भर्ती प्रक्रिया के समय गैर-प्रशिक्षित थे, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाती है।'