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बॉम्बे हाईकोर्ट का एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Mid-Day

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राकांपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। मलिक को ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़े एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था। राकांपा नेता को न्यायिक हिरासत में रखा है और वर्तमान में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।