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खाते से पैसे निकलने जैसे बैंक फ्रॉड के लिए बैंक दोषी नहीं- गुजरात की उपभोक्ता अदालत की टिप्पणी

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

गुजरात की एक अदालत ने कहा कि धोखे से पैसे निकलने जैसे बैंक फ्रॉड के लिए बैंक दोषी नहीं हैं। अगर गलती उपभोक्ता की है तो उसकी भरपाई के लिए बैंक बाध्य नहीं है। गुजरात के अमरेली की एक उपभोक्ता अदालत ने ये आदेश दिया। पीड़ित के साथ 41,500 रुपये की धोखाधड़ी हुई। अदालत के मुताबिक, धोखाधड़ी व्यक्ति की अपनी लापरवाही से हुई। इसलिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।