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दिल्ली में ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर लगा बैन, धारा 144 भी लागू

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ड्रोन या पैराग्लाइडर उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध 16 अगस्त तक लगा। धारा 144 भी लागू हुई। उल्लंघन पर धारा 188 के आधार पर कार्यवाही होगी। पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान और विमान से पैरा जंपिंग आदि पर प्रतिबंध लगा।