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राइड कैंसिल करने पर ऑटो-कैब ड्राइवर को लगेगा भारी जुर्माना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Royal Gazette

तमिलनाडु सरकार ने कैब और ऑटो से सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। नए नियम के तहत अगर कोई कैब या ऑटो यात्रियों को ले जाने से मना करता है या राइड कैंसिल करता है, तो उसे 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 (3) (बी) के तहत जुर्माने में यह संशोधन किया जाएगा।