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वर्चुअल शादी काे मंजूरी, कोर्ट ने कहा- शादी है मौलिक मानवाधिकार

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: wikipedia

मद्रास हाईकाेर्ट ने अमेरिका के दूल्हे और भारतीय दुल्हन काे वर्चुअल शादी की मंजूरी देते हुए कहा, 'शादी व्यक्ति का मौलिक मानवाधिकार है।' कोर्ट ने शादी रुकवाने के लिए युवक के नपुंसक हाेने का झूठा आरोप लगाने वाले परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। शादी के प्रमाण-पत्र में दुल्हन अपने और दूल्हे दोनों के दस्तखत कर सकती है, क्योंकि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है।