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AGR बकाया: SC ने 3,500 करोड़ देने के लिए वोडाफोन को नहीं दी मोहलत

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सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए वोडाफोन को अब कोई मोहलत देने से इंकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने वोडाफोन द्वारा तत्काल 2,500 करोड़ रुपये और 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान शुक्रवार तक करने वाली बात पर भी इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा वोडाफोन को पूरी बकाया रकम तय समय पर चुकानी होगी। दरअसल वोडाफोन ने 3,500 करोड़ रुपये देने के लिए शुक्रवार तक की मोहलत मांगी थी।