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रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद मिलने के 10 साल बाद आरोपी बरी

Shortpedia

Content Team
Image Credit: Newsbyte

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने महिला से रेप कर उसकी हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी को 10 साल बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी की खिंचाई करते हुए कहा कि मामले में उनकी ढिलाई के कारण मृतका के साथ अन्याय हुआ है। जांच अधिकारी ने आरोपी ने गिरफ्तार करने के बाद सबूत तो जुटाए, लेकिन उनकी पुष्टि करने का कोई प्रयास नहीं किया।