गुलशन कुमार मर्डर केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, राउफ मर्चेंट की उम्रकैद की सजा बरकरार
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
गुलशन कुमार मर्डर केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोषी राउफ मर्चेंट की सजा कायम रखी। उसके भाई राशिद मर्चेंट को आजीवन कारावास हुआ। कोर्ट ने राज्य सरकार के रमेश तौरानी वाले चैलेंज को ठुकराया। तौरानी बरी हुए। गुलशन की 12 अगस्त, 1997 को जूहू इलाके में हत्या कर दी गई थी। मंदिर के बाहर उनके शरीर को 16 गोलियों से छलनी कर दिया गया था।