महिला का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर उसके पति के साथ मानसिक उत्पीड़न के दायरे मे : पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
एक महिला नें गुरुग्राम के एक कोर्ट द्वारा शादी भंग करने के फैसले को चुनौती देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में इसकी अपील की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट के जजों ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी महिला का किसी दूसरे आदमी के साथ अफेयर उसके पति के साथ मानसिक उत्पीड़न के दायरे मे आता है। जिसके बाद पति चाहे तो उस महिला से तलाक ले सकता है।