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रेप पीड़िता के दोषी की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, झारखंड पुलिस को भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है जिसमें रेप मामले के दोषी ने अर्जी दाखिल की है कि उसे सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दिया है और कोई साक्ष्य उसके खिलाफ नहीं है। दलील दी गई कि आरोपी को फंसाया गया है क्योंकि पीड़िता के पति से आरोपी की लड़ाई थी। सिर्फ पीड़िता के बयान के आधार पर दोषी करार दिया गया है।