मैनेजमेंट स्कूल पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 23.10 करोड़ का जुर्माना
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने FORE स्कूल ऑफ मैनेजमेंट पर एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत सीटों से 42 ज्यादा छात्रों का ऐडमिशन लेने के लिए 23.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की वकेशन बेंच ने कहा कि वे एडमिशन को रद्द नहीं करेंगे,क्योंकि इससे संस्थान द्वारा किए गए गैर-कानूनी काम का खामियाजा छात्रों को भुगतान पड़ेगा। बेंच ने यह भी कहा कि एआईसीटीई में कई दंड निर्धारित हैं, लेकिन उन्होंने सबसे सरल दंड दिया है।