मां-बेटे का आपत्तिजनक चुंबन दिखाने पर NCPCR सख्त, इंस्टाग्राम के खिलाफ POCSO के तहत मामला दर्ज
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सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम अपने नए 'चुंबन प्रतियोगिता' को लेकर घिर गया है। मां-बेटे का आपत्तिजनक चुंबन दिखाने पर उसके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर चिंता जताने के बाद सामने आया है। NCPCR के निर्देशों के बाद POCSO और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और इंस्टाग्राम और अमेरिका स्थित मेटा कार्यालय को नोटिस जारी किया है।