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अपहरण और रेप के दोषी विधायक कुलदीप सेंगर ने उम्रकैद के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती

Gaurav Kumar

News Editor
Image Credit: Shortpedia

तीस हजारी कोर्ट द्वारा अपहरण और रेप के लिए धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराए जा चुके उन्नाव के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्रकैद के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि तीस हजारी कोर्ट के जज ने सेंगर को उम्रकैद की सजा के साथ ही पीड़िता के परिवार को पच्चीस लाख रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था।