हाईकोर्ट ने PAYPAL के अवैध रूप से चलने पर RBI से मांगा जवाब
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
दिल्ली उच्च न्यायालय ने PAYPAL कंपनी के देश में अवैध संचालन संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को आरबीआई, ईडी और पेपाल कंपनी से जवाब दाखिल करने को कहा है।याचिकाकर्ता मिश्रा ने कहा कि पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के तहत भारत में भुगतान और संचालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर की सूची के मुताबिक PAYPAL पेमेंट्स प्रा. लि. सूचीबद्ध नहीं है।