अपने पति की हत्या के मामले में 22 साल से सजा काट रही महिला को कोर्ट ने किया बरी
Gaurav Kumar
News EditorImage Credit: Shortpedia
22 साल पहले एक महिला पर आरोप लगा था कि उसने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पंखे से टांग दिया और हत्या के बाद महिला का व्यवहार एकमदम सामान्य था। जिसके बाद कोर्ट ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 22 साल बाद सुप्रीमकोर्ट ने यह कह कर उसे बरी कर दिया कि व्यवहार सामान्य होने से कोई दोषी नही हो जाता।