बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 24 हफ्ते के भ्रूण को गिराने की इजाज़त
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल की नाबालिग बच्ची को 24 हफ्ते के भ्रूण को गिराने की इजाज़त दे दी है. नाबालिग लड़की पहले से ही ब्लड कैंसर से पीडित है. हाईकोर्ट ने जेजे असपताल से मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, शुक्रवार को रिपोर्ट दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. दरअसल, पीड़ित लड़की जब वह कीमोथेरेपी कराने अस्पताल पहुंची तो उसे गर्भवती होने का पता चला, जिसके बाद मां ने तुरंत FIR दर्ज करवाई और कोर्ट से भ्रूण गिराने की इजाज़त मांगी.