बाटला हाउस एनकाउंंटर मामला: आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को सुनाई जाएगी सजा
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Free Press Journal
बाटला हाउस एनकाउंंटर में जान गंवाने वाले इंस्पेक्टर मोहन शर्मा की हत्या के लिए साकेत कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन आतंकी आरिज खान को आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 के तहत दोषी माना। उसकी सजा पर फैसला 15 मार्च को आएगा। उसे दिल्ली पुलिस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। एनकाउंटर के बाद से ही आरिज फरार था और 2018 में नेपाल से गिरफ्तार किया गया।