श्रीलंका में अलकायदा, आइएस समेत 11 आतंकी संगठनों पर लगा प्रतिबंध, 20 साल तक की कैद का प्रावधान
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने विशेष शासकीय अधिसूचना जारी की। जिसके मुताबिक, प्रिवेंशन ऑफ टेरेरिज्म प्रोविजन एक्ट के तहत श्रीलंका में अलकायदा, आइएस समेत 11 आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर 10 साल से 20 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। प्रतिबंध के लिए 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेन ने एक पैनल घोषित किया था। पैनल की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई।