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आज पैन-आधार लिंक नहीं कराया तो लगेगा 500 रुपये जुर्माना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

सीबीडीटी ने 29 मार्च की अधिसूचना में कहा कि पैन को बायोमीट्रिक आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 है। इसकी सूचना देरी से देने पर 500 रुपये का विलंब शुल्क लगेगा। यह जुर्माना अगले तीन महीने यानी 30 जून, 2022 तक के लिए होगा। इसके बाद करदाताओं को 1,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, जुर्माने के भुगतान के बाद आपका पैन कार्ड फिर चालू हो जाएगा।