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"उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019" के नियमों को किया गया सख्त, चिप लगाकर पेट्रोल चोरी करने पर रद्द होगा लाइसेंस

Gaurav Kumar

News Editor
Image Credit: Shortpedia

पेट्रोल पंप से पेट्रोल चोरी को रोकने के लिए सरकार ने "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019" के नियमों को और सख्त कर दिया है। इसके तहत अब यदि किसी भी पेट्रोल पंप पर चिप लगाकर पेट्रोल की चोरी पकड़ी गई तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही साफ पानी, शौचालय, हवा, इमरजेंसी कॉल, फर्स्ट एड, बिलिंग जैसी सुविधाओं में कमी मिलने पर भी https://pgportal.gov.in/ पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।