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चित्रा रामकृष्ण को मिली जमानत को SC ने खारिज करने से किया इनकार

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Money Life

SC ने को-लोकेशन घोटाले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण को दी गई जमानत को खारिज करने से इनकार कर दिया। सीबीआई ने रामकृष्ण को डिफॉल्ट जमानत देने के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीते 28 सितंबर को इस मामले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और पूर्व समूह संचालन अधिकारी आनंद सुब्रमण्यम को जमानत दी थी।