सुप्रीम कोर्ट का आदेश, डीएमआरसी को चुकाने ही होंगे डीएएमईपीएल को 4,600 करोड़ रुपये
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को झटका दिया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दो महीने के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिडेट को 4,600 करोड़ रुपये ब्याज समेत चुकाएगा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसी साल 10 मार्च को डीएमआरसी को आदेश दिया था कि मध्यस्थता अवार्ड के 4600 करोड़ रुपये डीएएमईपीएल को ब्याज समेत दो किस्तों में चुकाए।