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जेपी ग्रुप को दिया सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा आदेश

Shortpedia

Content Team
Image Credit: kairalinewsonline.com

देश की रियल स्टेट कंपनी जेपी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई तक 200 करोड रुपए जमा कराने का कड़ा आदेश दिया है. इससे पहले भी कंपनी कोर्ट में 125 करोड रुपए जमा करा चुकी है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो मकान मालिक रिफंड चाहते हैं पहले उन्हें रिपोर्ट दिया जाए और मकान खरीदने वालों पर बाद में फैसला लिया जाएगा. जी बीज कंपनी ने बताया कि 31000 खरीदारों में से केवल 8% ने ही पैसे के रिफंड की मांग की है.