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सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोके केंद्र सरकार

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

आज एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले की जांच करने और दो राज्यों के बीच प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने मजदूरों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया था। जिसमें मजदूरों को किसी भी तरह की अंतर-राज्य आवाजाही की अनुमति नहीं है। तीन मई तक किसी को भी आवाजाही की अनुमति नहीं है।