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सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला, मोबाइल नंबर से डी लिंक होगा आधार कार्ड

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आधार नंबर से मोबाइल डी लिंक किए जाएंगे. जिसके बाद आधार बनाने वाली यूआइडीएआई ने 7 टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजकर उनसे 15 दिनों के भीतर मोबाइल को डी लिंक करने का आदेश दिया है डी लिंक करने के बाद 6 महीनों के भीतर नई केवाईसी प्रक्रिया जारी होगी. इसकी जानकारी बहुत जल्द यूआइडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देशवासियों के मोबाइल सुरक्षित हो गए हैं