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फंसे हुए लोन पर RBI सख्‍त, लिस्‍टेड बैंक को SEBI के नए आदेश

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

संकट में फंसे कर्जों की समस्या देश में विकराल हुई तो अब RBI ने NPA की सूचना संबंधी नियमों को कड़ा किया। बाजार नियामक SEBI ने शेयर बाजार में लिस्‍टेड बैंकों को आदेश दिया कि अगर उनके डूबे कर्ज के प्रावधान में निश्चित सीमा से अधिक कोई अंतर या बदलाव आता है तो उन्हें RBI से जोखिम आकलन रिपोर्ट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही इसका खुलासा करना होगा।