आरबीआई ने लोन मोरटोरियम मामले में कहा- आर्थिक संकट में फंसे क्षेत्रों को नहीं दे सकते और राहत
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आरबीआई ने लोन मोरेटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। आरबीआई ने कहा कि कोरोना के आधार पर क्षेत्रों को और राहत नहीं दे सकते। बैंक छह महीने से अधिक की अवधि के लिए लोन मोरेटोरियम की सुविधा प्रदान नहीं कर सकेंगे। दो करोड़ तक के ऋण के लिए 'ब्याज पर ब्याज' माफ किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक होगा।