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आरबीआई ने लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक पर लगाईं पाबंदियां, छह माह तक सिर्फ एक हजार रुपये निकाल सकेंगे ग्राहक

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत लगाई पाबंदियां 12 नवंबर 2021 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगी। निर्देशों के अनुसार, बैंक, बिना भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के किसी ऋण और अग्रिमों को अनुदान नहीं करेगा। इसके साथ ही न ही कोई निवेश करेगा, कोई दायित्व नहीं लेगा और किसी भी भुगतान को देने के लिए सहमत नहीं होगा।