फंसे हुए कर्ज को निकालने के लिए RBI ने जारी किया नया सर्कुलर, 1 दिन के नियम को बदला
Deeksha Mishra
News EditorImage Credit: Shortpedia
शुक्रवार को RBI ने फंसे कर्ज को रिजॉल्व करने की प्रक्रिया को लेकर रिवाइज्ड सर्कुलर जारी किया है. इस NPA पर संशोधित सर्कुलर में लोन के रीपेमेंट में देरी होने पर 30 दिनों के भीतर खाते की समीक्षा करनी होगी और लोन डिफॉल्ट होने से पहले रिजॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करनी होगी. बता दें कि यह सर्कुलर उस सर्कुलर का स्थान लेगा जिसे 2 अप्रैल को SC ने रद्द कर दिया था.