आरबीआई ने की पुष्टि, दिवालिया होगा सीकेपी सहकारी बैंक
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
आरबीआई ने मुंबई स्थित सीकेपी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर उसे दिवालिया प्रक्रिया में डालने का निर्देश दिया। आरबीआई ने पुणे स्थित सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार को बताया कि बैंक के कारोबार का लाइसेंस 30 अप्रैल 2020 से रद्द हो गया है और अब इसकी दिवालिया प्रक्रिया के लिए उपयुक्त अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। बैंक के प्रत्येक जमाधारक को अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिल सकते हैं।