राष्ट्रपति ने जारी किया अध्यादेश, RBI की निगरानी के दायरे में आए को-ऑपरेटिव बैंक
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बैंकिंग नियमन अध्यादेश 2020 जारी कर दिया है। अब सभी शहरी और बहु-राज्यीय को-ऑपरेटिव बैंक अब RBI की निगरानी के दायरे में आ गए हैं। इन बैंकों के डिपोजिटर्स के हितों की रक्षा के लिए नियमों में हाल में संशोधन किया गया है। सरकार ने बयान में कहा, 'इस अध्यादेश से बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन सुनिश्चित हुआ है जो सहकारी बैंकों पर लागू है।'