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आरबीआई का आदेश-ऑनलाइन फ्रॉड होने पर कंपनी करेगी ग्राहक को भुगतान

Shortpedia

Content Team
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यदि आप ऑनलाइन कुछ खरीद रहे है और ई वालेट के इस्तेमाल के समय आपके साथ कुछ फ्रॉड हो जाता है तो अब कंपनी आपको पूरे पैसे का भुगतान करेगी. आरबीआई ने ई फ्रॉड से बचाने के लिए इस नए नियम को लागू किया है. यदि फ्रॉड होने के बाद ग्राहक 3 दिनों के अंदर ई वालेट कंपनी से शिकायत करता है तो उसे पूरा पैसा दिया जाएगा और यदि वह 3 से 7 दिनों के भीतर शिकायत करेगा तो उसे 10 हज़ार रुपये तक वापस मिलेगा. बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में ये कानून कारगर साबित होगा