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कटौती के बाद देर से टीडीएस जमा करने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: bq prime

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि करदाता द्वारा कटौती के बाद देर से टीडीएस जमा करने पर आयकर अधिनियम की धारा 271सी के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। यह फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान के आवेदन का दायरा और सीमा स्पष्ट थी।