ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू, बताना होगा वस्तुओं के निर्माता देश का नाम
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
केंद्र ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू किए। ई-कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाली वस्तुओं के निर्माता देश का नाम अनिवार्य हुआ। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम-2020 की अधिसूचना के तहत उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। कंपनियों को बिक्री के लिए उपलब्ध सामान और सेवा की कीमत के साथ ही अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा। एक्सपायरी डेट भी बतानी होगी। रिटर्न, रिफंड, समान बदलने, वारंटी और गारंटी सहित अन्य जरूरी सूचनाएं देनी होगी।