एफसीआरए के लिए देनी होगी नाम, पता और मूल देश की जानकारी, NEFT-RTGS प्रणाली में बदलाव
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Economic Times
आरबीआई ने एफसीआरए से जुड़े लेनदेन को लेकर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणालियों में जरूरी बदलाव किया। निर्देश 15 मार्च, 2023 से प्रभाव में आएंगे। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा, मौजूदा आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे लेनदेन में दानकर्ता के नाम, पता, मूल देश, रकम, मुद्रा और पैसे भेजने के उद्देश्य समेत सभी विवरण दर्ज करना जरूरी है। दरअसल, गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनईएफटी और आरटीजीएस प्रणाली में बदलाव हुआ।