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कॉन्टैक्ट लेंस, कैंसर उपचार से जुड़े उपकरण और दांतों के उपकरण व इम्प्लांट की ब्रिकी के लिए लाइसेंस अनिवार्य

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: neoretina

कॉन्टैक्ट लेंस विक्रेताओं को अब व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने औषधि व प्रसाधन अधिनियम को विस्तार देते हुए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया। अब बगैर लाइसेंस कॉन्टैक्ट लेंस बेचना दंडनीय अपराध होगा। बता दें, कैंसर उपचार से जुड़े उपकरण और दांतों में इस्तेमाल होने वाले उपकरण व इम्प्लांट के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य रहेगा।