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फैसला: फ्लोटिंग ब्याज दर में बदलाव की सूचना देने के लिए बैंक बाध्य नहीं

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: economic times

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हालिया कहा कि फ्लोटिंग ब्याज दरों में बदलाव की जानकारी हर ग्राहक को देने के लिए बैंक बाध्य नहीं हैं। क्योंकि, कर्जदार जब बैंकों के साथ कर्ज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं, उसी समय वे ऐसी किसी भी वृद्धि या कमी के लिए सहमत होते हैं। एनसीडीआरसी ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि बैंक की वेबसाइट की सूचना को ही नोटिस माना जाएगा।