सुप्रीम कोर्ट ने पांच नवंबर तक टाली लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
SC ने लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक टाली। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया था। मंत्रालय और आरबीआई कोर्ट को बता चुके हैं कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पांच नवंबर तक कर्जदारों के खाते में चक्रवृद्धि ब्याज और सामान्य ब्याज के बीच की राशि को जमा कराया जाएगा।