15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य, खुलेंगे BIS के 800 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
गोल्ड ज्वैलरी या अन्य प्रोडक्ट्स पर 15 जनवरी 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने पर रजिस्टर्ड ज्वैलर्स को केवल 14, 18 और 22 कैरेट का सोना बेचने की अनुमति होगी। अब रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के लिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड 800 नए सेंटर्स खोलने जा रहा है। मौजूदा समय में देशभर में 892 हॉलमार्किंग सेंटर हैं।