दो करोड़ से ज्यादा की कमाई पर विदेशी फर्म देगी डिजिटल टैक्स- सीबीडीटी
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
11यूडी की नई धारा के तहत सीबीडीटी ने विदेशी कंपनियों के डिजिटल टैक्स की सीमा तय की। बता दें जो विदेशी कंपनियां दो करोड़ से ज्यादा की कमाई करती हैं वो डिजिटल टैक्स देंगी। इसमें डाटा या सॉफ्टवेयर का डाउनलोड किया जाना भी शामिल होगा। इसके अलावा जो कंपनियां भारत में तीन लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ कारोबार करती हैं उन्हें भी डिजिटल टैक्स के दायरे में रखा जाएगा।