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इंटरनेशनल टैक्स केस और सीरियस स्कैम में लागू नहीं होगी फेसलैस अपील योजना

Kapil Chauhan

News Editor
Image Credit: Shortpedia

हालिया वित्त मंत्रालय ने कहा कि गंभीर घोटालों, बड़ी कर चोरी, अंतरराष्ट्रीय कर और काला धन अधिनियम व बेनामी संपत्ति के तहत आने वाले मामलों में आयकर फेसलैस अपील योजना लागू नहीं होगी। दूसरी तरफ वित्त मंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, 'अपीलीय निर्णय पूरी तरह टीम पर आधारित होगा। कर अनुपालन को और सुविधाजनक बनाने के लिए पहले से भरे आईटीआर फार्म निजी करदाताओं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।'