1 अप्रैल से 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों के लिए बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन पर ई-चालान देना अनिवार्य
Kapil Chauhan
News EditorImage Credit: Shortpedia
जीएसटी चोरी रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए 1 अप्रैल से बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन पर ई-चालान देना जरूरी होगा। सीबीआईसी ने 1 अक्तूबर, 2020 को 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए बिजनेस टू बिजनेस लेनदेन पर ई-चालान जरूरी किया था। 1 जनवरी, 2021 को इसे बदलकर 100 करोड़ किया गया, जिसे फिर से घटाकर 50 करोड़ किया गया।